Johar Live Desk : अमेरिका ने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक ठहरने वालों (ओवरस्टे) को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर एक नया पायलट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कुछ वीज़ा आवेदकों को $5,000 से लेकर $15,000 तक का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करना होगा।
यह नियम इस महीने के अंत, 20 अगस्त से लागू होगा और यह बी-1 (बिजनेस) व बी-2 (पर्यटक) वीज़ा पर आने वाले कुछ देशों के नागरिकों पर लागू होगा। यह सिर्फ उन्हीं देशों पर लागू होगा जिनकी ओवरस्टे दर 2023 की होमलैंड सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिक है।
बॉन्ड सिर्फ उन्हीं आवेदकों से लिया जाएगा जो वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करने की आशंका वाले माने गए हैं। यदि वे समय रहते अमेरिका छोड़ देते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें यह राशि लौटा दी जाएगी। लेकिन वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद भी अगर कोई अमेरिका में रुकता है, तो उसकी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
विदेश विभाग ने कहा कि यह पायलट प्रोग्राम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हालांकि यह नहीं बताया गया कि किन-किन देशों के नागरिकों को इस नियम के दायरे में लाया जाएगा।
नए नियमों के तहत जिन लोगों से बॉन्ड लिया जाएगा, उन्हें अमेरिका में प्रवेश और प्रस्थान के लिए विशेष हवाई अड्डों की सूची का पालन करना होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिकी आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
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