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    Home»ट्रेंडिंग»पटना में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धारा 163 लागू, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक
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    पटना में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धारा 163 लागू, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक

    Sneha KumariBy Sneha KumariNovember 28, 2025No Comments2 Mins Read
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    Patna :  बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने वाली है, जो 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है।

    पटना सदर के एसडीओ गौरव कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों या राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन या जुलूस की आशंका रहती है। ऐसे में किसी भी तरह की भीड़, जुलूस या विरोध-प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

    धारा 163 के तहत विधानसभा क्षेत्र में

    • पाँच या पाँच से अधिक लोगों का गैर-कानूनी जमाव
    • किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस या धरना
    • हथियार, आग्नेयास्त्र, छूरा, फरसा, भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलना
    • विस्फोटक सामग्री का उपयोग
    • बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग
    • सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।

    यह आदेश 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक, यानी सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम विधानसभा सत्र के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

    Also Read : केंद्र सरकार ने 2026 की छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी की, 14 अनिवार्य और 12 वैकल्पिक छुट्टियां शामिल

     

    पटना में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धारा 163 लागू प्रदर्शन और जुलूस पर रोक
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