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    Home»क्राइम»नगड़ी में अगले आदेश तक धारा 144 लागू
    क्राइम

    नगड़ी में अगले आदेश तक धारा 144 लागू

    Team JoharBy Team JoharFebruary 17, 2024Updated:February 17, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची : राजधानी रांची के नगड़ी क्षेत्र में अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है. अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची ने इसका आदेश जारी किया है. यह निषेधाज्ञा 16 फरवरी की रात 10 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगी.

    अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत नगड़ी अंचल क्षेत्र में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है :-

    1- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर).

    2- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).

    3- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).

    4- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के बिना किसी प्रकार के ध्वनि-विस्तारक यंत्र व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर).

    बता दें कि बीते शुक्रवार की रात नगड़ी थाना क्षेत्र के नगड़ी चौक के आगे मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा पर पथराव किया गया था. इस घटना के बाद दो समुदाय में झड़प हो गया. सूचना मिलते ही डीसी, एसएसपी और सिटी एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया. फिलहाल, नगड़ी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

     

    jharkhand johar live news Nagdi prohibitory order ranchi Section 144 जोहार लाइव न्यूज़ झारखंड धारा 144 नगड़ी निषेधाज्ञा रांची
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