Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    22 Oct, 2025 ♦ 3:53 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»रांची : ईटकी में धारा-144 लागू
    झारखंड

    रांची : ईटकी में धारा-144 लागू

    Team JoharBy Team JoharFebruary 21, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत ईटकी प्रखण्ड में हाथियों के झुंड के अपने प्राकृतिक पयार्वास से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण भीड़ इकट्ठा हो जाने की सूचना प्राप्त है। भीड़ में शामिल ग्रामीणों द्वारा हाथियों के झुंड के पास आकर उन्हें भगाने का प्रयास किए जाने से जान-माल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    ऐसी स्थिति में प्रभावित इलाकों में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए तथा मानव-हाथी द्वन्द्व में जान-माल की क्षति रोकने हेतु एहतियात के तौर पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा दंप्रसं की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण ईटकी प्रखण्ड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

    जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों /कर्मचारियों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)। किसी प्रकार का हरवेहथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) । किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)। किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। यह निषेधाज्ञा आज पूर्वाहन 11.00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।

    Jharkhand news Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleधनबाद : परीक्षा सीट नहीं मिलने से छात्रों व अभिभावकों ने किया हंगामा
    Next Article रांची : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन को बेल देने से हाइकोर्ट का इनकार

    Related Posts

    जमशेदपुर

    घाटशिला उपचुनाव : 17 प्रत्याशी दावेदारी के लिए तैयार, दाखिल किया नामांकन

    October 21, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    धनंजय और अजीत महतो का नाम आंदोलनकारियों की सूची में शामिल करे झारखंड सरकार : देवेंद्रनाथ महतो

    October 21, 2025
    झारखंड

    पाकुड़ में DC ने किया जनता दरबार का आयोजन, कहा: समस्याओं का होगा त्वरित समाधान…

    October 21, 2025
    Latest Posts

    घाटशिला उपचुनाव : 17 प्रत्याशी दावेदारी के लिए तैयार, दाखिल किया नामांकन

    October 21, 2025

    धनंजय और अजीत महतो का नाम आंदोलनकारियों की सूची में शामिल करे झारखंड सरकार : देवेंद्रनाथ महतो

    October 21, 2025

    पाकुड़ में DC ने किया जनता दरबार का आयोजन, कहा: समस्याओं का होगा त्वरित समाधान…

    October 21, 2025

    डोरंडा काली पूजा समारोह का रक्षा राज्यमंत्री ने किया उद्घाटन, बोले- यह सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक

    October 21, 2025

    मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का हमला- राजद के दौर में था भय, हमारे शासन में है भरोसा

    October 21, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.