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    Home»झारखंड»डीजे संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 24 जून लास्ट डेट
    झारखंड

    डीजे संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 24 जून लास्ट डेट

    Sneha KumariBy Sneha KumariJune 12, 2025No Comments2 Mins Read
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    डीजे
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    Ranchi : रांची जिला प्रशासन ने डीजे संचालकों के लिए नया आदेश जारी किया है। DC मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिले के सभी डीजे संचालकों को 24 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है।

    संचालकों को अपने नजदीकी थाना में संपर्क कर पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण, उपकरणों की जानकारी और स्वघोषणा पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

    यदि कोई डीजे संचालक निर्धारित समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी संचालकों को ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण व विनियमन) नियम, 2000 और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

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