Ranchi : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे। जहां उन्होंने चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की है। राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट, चाईबासा ने 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश देते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसे लेकर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद चाईबासा कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जो कि अनुचित है। इसलिए इस गैर-जमानती वारंट को रद्द किया जाए।
क्या है मामला :
यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है। 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ तीखे शब्दों का प्रयोग किया था। इस पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
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