बड़कागांव गोलीकांड मामला : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की सजा का एलान आज

रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक रही उनकी पत्नी निर्मला देवी को मामले में आज (24 मार्च) सजा सुनाई जाएगी, इससे पहले 22 मार्च को कोर्ट ने गोलीकांड मामले में दोनों को दोषी करार दिया था. जबकि उनके पुत्र अंकित राज को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था. इस मामले में योगेंद्र साव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे जबकि निर्मला देवी और अंकित राज सशरीर कोर्ट में मौजूद थे. पूरा मामला 2015 का है. बड़कागांव में एनटीपीसी प्लांट लगा रही थी. जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे और वे अपनी जमीन किसी कीमत पर एनटीपीसी को नहीं देना चाह रहे थे.

इसी को लेकर झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह किया था. इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही थी. लेकिन बातचीत बेनतीजा होने के बाद विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया. निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण भड़क गए जिसके बाद पुलिस पर पथराव कर उन्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया.

पुलिस ने भी हिंसक झड़प के बाद मामला बिगड़ता देख पहले लाठीचार्ज और फिर फायरिंग की जिसमे कई ग्रामीणों की मौत हो गई. इस मामले में कांग्रेस की विधायक अंबा के पिता योगेंद्र साव के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए. दर्ज किए गए 11 मामलो में योगेंद्र साव को अदालत ने बरी कर दिया लेकिन एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. इसी मामले में कोर्ट आज सजा सुनाएगी.