Ranchi : राजधानी रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 परिसर के आसपास के 200 मीटर के रेडियम में निषेधाज्ञा लगाया गया है। कांके अंचल के मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स–2 परियोजना स्थल पर सीमांकन और फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद से ही वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी थी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के अंदर घुसने का प्रयास भी किया जा रहा था। ऐसे में प्रशासन ने शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सदर SDM उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत अपने निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिस्स–2 स्थल के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा के तहत यह पाबंदियां रहेंगी :
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह इकट्ठा होना वर्जित रहेगा। (सरकारी कार्य, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छूट रहेगी)
- ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित होगा।
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला जैसे हरवे-हथियार ले जाने पर भी रोक रहेगी।
- किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।
यह निषेधाज्ञा केवल आम नागरिकों पर लागू होगी। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
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