Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    31 Jul, 2025 ♦ 5:45 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव की तैयारी
    झारखंड

    झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव की तैयारी

    Kajal KumariBy Kajal KumariDecember 22, 2024No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची: झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में एक बार फिर बदलाव होने जा रहे हैं.  राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. इससे पहले वर्ष 2022 में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव हुआ था, जिसके बाद शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी. अब अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया में कुछ नए बदलाव किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है.

    अंतर जिला स्थानांतरण के लिए नए बदलाव

    वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो नियमावली निर्धारित की गई है, उसमें अलग-अलग जोन में पदस्थापन, उम्र और प्राथमिकता के आधार पर अंक निर्धारित किए गए हैं. इसके अलावा, यदि शिक्षक असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उन्हें अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है. इस प्रावधान में अब शिक्षक के परिजनों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थानांतरण की जरूरत हो सकती है. यह बदलाव नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किए जाएंगे.

    महिला शिक्षकों के स्थानांतरण में बदलाव

    महिला शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी पूर्व में तय की गई प्राथमिकता में बदलाव किया जाएगा. महिला शिक्षकों को लेकर पहले से निर्धारित की गई प्राथमिकताओं पर पुनः विचार किया जा रहा है, ताकि उनकी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके.

    झारखंड में जोन-1, जोन-2 और जोन-3 का निर्धारण

    झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जोन-1, जोन-2 और जोन-3 का निर्धारण किया गया है. इसके तहत:

    • जोन-1: इसमें नगर निगम, नगर पंचायत और अन्य नगर निकाय शामिल हैं, जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को कवर करते हैं.
    • जोन-2: इस जोन में ऐसे पंचायत क्षेत्र के विद्यालय शामिल हैं, जो अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय के आसपास स्थित हैं.
    • जोन-3: इसमें अनुमंडल और प्रखंड पंचायत से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालय आते हैं.

    इन तीनों जोन के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं. लेकिन अब इस व्यवस्था में भी बदलाव किए जाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि स्थानांतरण की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और न्यायसंगत बनाया जा सके.

    संशोधन पर काम तेज

    स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन बदलावों की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और नियमावली में संशोधन के लिए एक कमेटी गठित की है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न केवल स्थानांतरण के नियमों में बदलाव किए जाएंगे, बल्कि शिक्षकों की समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. इस कदम से शिक्षकों को उनकी इच्छा के अनुरूप स्थानांतरण की सुविधा मिल सकेगी और उनके कार्य जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा.

    इन बदलावों के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और प्रभावी होगी, जिससे राज्यभर में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त किया जा सके.

    Also Read : जम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, चीनी हैंड ग्रेनेड के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार

    change committee Education Department education policy family Female Teachers health reasons Home District incurable disease Inter District Transfer literacy department Manual Municipal Corporation Panchayat Priority ranchi rule amendment school education state government Teacher transfer of teachers Transfer Process transfer rules Zone-1 Zone-2 Zone-3 अंतर जिला स्थानांतरण असाध्य रोग कमेटी गृह जिला जोन-1 जोन-2 जोन-3 झारखंड नगर निगम नियम संशोधन नियमावली पंचायत परिजन प्राथमिकता बदलाव महिला शिक्षकों रांची राज्य सरकार. Jharkhand शिक्षक शिक्षकों के स्थानांतरण शिक्षा नीति शिक्षा विभाग साक्षरता विभाग स्कूली शिक्षा स्थानांतरण नियम स्थानांतरण प्रक्रिया स्वास्थ्य कारण
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleजम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, चीनी हैंड ग्रेनेड के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार
    Next Article पॉपकॉर्न पर GST: अब फ्लेवर के हिसाब से देना होगा ज्यादा टैक्स, जानें पूरी डिटेल

    Related Posts

    जमशेदपुर

    5 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी मामले को दबाने का आरोप, भाजपा ने DC से की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

    July 31, 2025
    झारखंड

    झारखंड पुलिस की नई पहल, साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे ‘साइबर कमांडो’…

    July 31, 2025
    झारखंड

    अदाणी फॉउंडेशन के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 13 में से आठ ने पास की अग्निवीर की परीक्षा

    July 31, 2025
    Latest Posts

    5 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी मामले को दबाने का आरोप, भाजपा ने DC से की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

    July 31, 2025

    मोबाइल नंबर नहीं देने पर विधवा महिला की गो’ली मा’रकर ह’त्या, आरोपी फरार

    July 31, 2025

    झारखंड पुलिस की नई पहल, साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे ‘साइबर कमांडो’…

    July 31, 2025

    चलती कार में लगी भीषण आ’ग, अफरा-तफरी का माहौल

    July 31, 2025

    IND vs ENG : इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय प्लेइंग XI में हुए चार बड़े बदलाव

    July 31, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.