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    Home»कोर्ट की खबरें»टेरर फंडिंग मामले में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी अरुण गोप को मिली जमानत
    कोर्ट की खबरें

    टेरर फंडिंग मामले में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी अरुण गोप को मिली जमानत

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariMarch 7, 2025No Comments2 Mins Read
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    फंडिंग
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    Ranchi : PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में सह अभियुक्त रहे अरुण गोप की जमानत याचिका की सुनाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने अरुण गोप को राहत देते हुए जमानत दे दी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने पैरवी की.बता दें कि एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में यह मामला ट्रायल पर है और अभियुक्त अरुण गोप करीब 7 वर्षों से जेल में बंद है. जहां एनआईए कोर्ट में ट्रायल के दौरान 120 गवाहों को प्रस्तुत किया जा चुका है.

    क्या है मामला :

    नोटबंदी के बाद बेड़ो पुलिस ने छापेमारी में दिनेश गोप के 25.38 लाख रुपए बरामद किए थे. इस मामले में बेड़ो थाना में 10 नवंबर 2016 को कांड संख्या 67/2106 दर्ज की गई थी. 19 जनवरी 2018 को इस केस को एनआईए ने टेकओवर किया और आरसी  2/2018 दर्ज किया था. बता दे कि इस मामले में दिनेश गोप, उसकी दोनों पत्नी हीरा देवी, शकुंतला कुमारी समेत अन्य आरोपी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

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