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    Home»झारखंड»रूपा तिर्की मौत मामले मे SC-ST के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर याचिका दायर
    झारखंड

    रूपा तिर्की मौत मामले मे SC-ST के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर याचिका दायर

    Team JoharBy Team JoharJanuary 5, 2022Updated:January 5, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची : रूपा तिर्की मौत मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी एससी-एसटी के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराईन की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रांची कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग की है।

    प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार

    राजीव कुमार ने बताया कि नवंबर माह में रांची के एससी-एसटी की विशेष अदालत ने स्थानीय विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और डीएसपी प्रमोद मिश्रा के खिलाफ एससी-एसटी उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। अभी तक कोर्ट का आदेश थाने नहीं पहुंचा और जब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थी थाने पहुंची थी, तो प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया।

    याचिका में पंकज मिश्रा के खिलाफ अन्य मामलों का हवाला दिया गया हैं, जिस में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। रूपा तिर्की मां पद्मावती उराईन ने इस मामले में पूर्व में रांची सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने उक्त आरोपितों के खिलाफ एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

    ranchi
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