Patna : बिहार में 1 अगस्त 2025 को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची को लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग ने दी है।
चुनाव आयोग के अनुसार, दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधित ERO/AERO अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा — यानी 7 दिनों के बाद की जाएगी।
एसआईआर आदेशों के अनुसार, प्रारूप सूची से किसी भी नाम को बिना उचित जांच और निष्पक्ष सुनवाई के हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए संबंधित अधिकारी को ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ जारी करना अनिवार्य होगा।
चुनाव आयोग ने दोहराया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य नाम शामिल न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयोग ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि यदि कोई गलती या आपत्ति हो तो समय रहते दर्ज कराएं।
बिहार SIR पर भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा एक भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। pic.twitter.com/EOD15Kj9SC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2025
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