New Delhi : NIA ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई (माओवादी) की एक महिला कमांडर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2023 के अपहरण व हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला तथाकथित “जन अदालत” (कंगारू कोर्ट) के जरिए की गई एक ग्रामीण की निर्मम हत्या से जुड़ा है।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट जगदलपुर स्थित एनआईए विशेष अदालत में दाखिल की है। आरोपी महिला कमांडर की पहचान राजे कंगे उर्फ मालती उर्फ निर्मला के रूप में हुई है, जो माओवादी संगठन की ‘रावघाट एरिया कमेटी’ की कमांडर बताई जा रही है। एजेंसी ने उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
क्या है पूरा मामला
एनआईए की जांच में सामने आया है कि नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के थाना नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत गोमे गांव के पास एक ग्रामीण अमर सिंह उइके का अपहरण किया गया था। इसके बाद माओवादियों द्वारा आयोजित तथाकथित जन अदालत में उसे “पुलिस मुखबिर” बताकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।
जांच में क्या निकला सामने
एनआईए ने यह मामला स्थानीय पुलिस से अपने हाथ में लिया था। विस्तृत जांच के दौरान गवाहों के बयान, दस्तावेजों का संकलन, फॉरेंसिक जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी महिला कमांडर इस हत्या की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता थी। उसने जन अदालत आयोजित कराने और हत्या को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई।
डर और आतंक फैलाने की साजिश
एनआईए के अनुसार, यह जघन्य अपराध गांव वालों में भय और आतंक फैलाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति माओवादी विचारधारा का विरोध न करे और संगठन के आदेशों की अवहेलना न करे। जांच में यह भी सामने आया कि इस तरह की हिंसक कार्रवाइयों के जरिए माओवादी अपने प्रभाव क्षेत्र में डर का माहौल बनाए रखना चाहते हैं।
एनआईए की सख्त चेतावनी
एनआईए ने कहा है कि देश में माओवादी नेटवर्क और उसके पूरे इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए उसकी कार्रवाई लगातार जारी है। एजेंसी ऐसे सभी मामलों में सख्त कदम उठाती रहेगी, ताकि निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उग्रवाद पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
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