Ranchi : राज्य सरकार ने भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 की धारा-5 की उपधारा के तहत तीन जिलों में अस्थायी अवर निबंधन कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। राज्यपाल के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। धनबाद जिले में नया अवर निबंधन कार्यालय धनबाद अंचल मुख्यालय में खोला गया है। यह कार्यालय गोविंदपुर, निरसा, टुंडी और पूर्वी टुंडी अंचलों के लिए कार्य करेगा।
इसके साथ ही रामगढ़ जिला मुख्यालय में भी एक अस्थायी अवर निबंधन कार्यालय खोला गया है। इस कार्यालय में अवर निबंधक, अस्थायी निबंधक, आदेशपाल और रात्रि प्रहरी के पद सृजित किए गए हैं। आदेशपाल और रात्रि प्रहरी की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएगी। तीसरा कार्यालय साहेबगंज मुख्यालय में खोला गया है। यहां भी अवर निबंधक, स्थायी लिपिक, अस्थायी लिपिक, आदेशपाल और रात्रि प्रहरी के पद बनाए गए हैं।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब इन जिलों के लोगों को भूमि और संपत्ति के निबंधन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और कार्य स्थानीय स्तर पर ही आसानी से पूरा किया जा सकेगा।
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