मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की जमानत याचिका  

रांची : अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. झारखंड हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश के तरफ से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, प्रेम प्रकाश की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. जिसमें जस्टिस एसके द्विवेदी ने प्रेमप्रकाश की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश की संलिप्तता प्रतीत होती है. कोर्ट ने ईडी कोर्ट द्वारा प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को खारिज किए जाने को सही बताते हुए हाईकोर्ट में देयर किये गए जमानत की याचिका को भी खारिज कर दी.

दरअसल, ईडी कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही आरोप भी गठित कर दिया था. ईडी कोर्ट के इसी फैसले को प्रेम प्रकाश ने हाईकोर्ट में चुनौती थी. गौरतलब है कि पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है.