Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    25 Apr, 2026 ♦ 1:51 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»पवन खेड़ा को बड़ा झटका: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस
    कोर्ट की खबरें

    पवन खेड़ा को बड़ा झटका: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस

    SahayBy SahayApril 25, 2026No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi/Guwahati: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को बड़ी कानूनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि पार्टी अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ी है और इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को भरोसा है कि धमकी और उत्पीड़न की राजनीति के खिलाफ अंततः न्याय की जीत होगी।

    यह पूरा मामला पवन खेड़ा द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ था। इस दौरान खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट होने और विदेश में अघोषित संपत्ति होने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया। असम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में पवन खेड़ा ने पहले तेलंगाना हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया है।

    अदालत ने अपने आदेश में इसे केवल मानहानि का साधारण मामला मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला BNS की धारा 339 के तहत आता है, जो जाली दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने से संबंधित है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पवन खेड़ा पुलिस जांच से बच रहे हैं और मामले की तह तक जाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि उनके सहयोगी कौन हैं और ये कथित दस्तावेज कहाँ से जुटाए गए।

    कानूनी दांवपेच के बीच पवन खेड़ा के वकीलों ने एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। खेड़ा के वकील रीतम सिंह ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जमानत खारिज करने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की है। वकील का आरोप है कि असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने इस मामले में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए हितों के टकराव (Conflict of Interest) को छिपाया है। सिंह ने दावा किया कि महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री परिवार के बीच वित्तीय लेन-देन के संबंध हैं, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद के पेशेवर आचरण के मानकों का उल्लंघन है।

    अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि खेड़ा ने आरोप लगाने के लिए जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, पुलिस के अनुसार वे पहले ही फर्जी साबित हो चुके हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि यदि यह आरोप मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए जाते तो इसे राजनीतिक बयानबाजी माना जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटना उचित नहीं है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहाँ कांग्रेस अपनी कानूनी लड़ाई को आगे ले जाने की तैयारी कर रही है।

    Also Read : AI से दिल की जांच : IIT ISM की ‘इकोपल्स’ तकनीक से हृदय रोगों की समय पर पहचान संभव

    Assam CM Himanta Biswa Sarma bail rejected BNS Congress party Gauhati High Court Legal News Pawan Khera Supreme Court of India Trending Politics असम सरकार कांग्रेस कानूनी विवाद गुवाहाटी हाई कोर्ट जमानत याचिका पवन खेड़ा भारतीय न्याय संहिता सुप्रीम कोर्ट हिमंत विश्व शर्मा
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous ArticlePaytm का बड़ा स्पष्टीकरण: RBI कार्रवाई के बाद भी ऐप, UPI और साउंडबॉक्स सेवाएं रहेंगी जारी
    Next Article बच्चे के अपहरण-हत्या का दोषी 31 साल बाद गिरफ्तार, ‘एक्स मुस्लिम’ बन यूट्यूब पर देता था ज्ञान

    Related Posts

    क्राइम

    बुरी नजर’ से बचाने का क्रूर तरीका : माता-पिता ने बेटी का सिर मुंडवाया, घर में किया कैद

    April 25, 2026
    झारखंड

    बिहार डिप्टी सीएम विजय चौधरी पहुंचे देवघर, बाबा धाम में टेका मत्था

    April 25, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    सुरक्षा गार्ड के ह’त्यारे को पहले दबोचा, फिर SSP व CITY SP ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना

    April 25, 2026
    Latest Posts

    बुरी नजर’ से बचाने का क्रूर तरीका : माता-पिता ने बेटी का सिर मुंडवाया, घर में किया कैद

    April 25, 2026

    बिहार डिप्टी सीएम विजय चौधरी पहुंचे देवघर, बाबा धाम में टेका मत्था

    April 25, 2026

    गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, गया होकर चलेंगी चार स्पेशल ट्रेनें

    April 25, 2026

    सुरक्षा गार्ड के ह’त्यारे को पहले दबोचा, फिर SSP व CITY SP ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना

    April 25, 2026

    पेपर लीक केस अपडेट : 100 आरोपियों की जमानत पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई

    April 25, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.