Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 2008 में राज्य के विश्वविद्यालयों में 750 व्याख्याताओं (लेक्चरर) की नियुक्ति को लेकर दायर की गई 19 याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शुक्रवार को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रार्थियों को कोई राहत नहीं दी।
प्रार्थियों ने की नियुक्ति की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से नियुक्ति के लिए अदालत से उचित आदेश देने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि वे लेक्चरर पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं, लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने अनुशंसा नहीं की। याचिका में जेपीएससी की अनुशंसित सूची को रद्द करने की मांग भी की गई थी।
गड़बड़ी के आरोप, पर राहत नहीं
नेट/बेट एसोसिएशन की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उनका कहना था कि योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर अनुचित ढंग से चयन किया गया है।
जेपीएससी ने दिया जवाब
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि मामले की सीबीआई जांच चल रही है और अपील भी लंबित है, इसलिए अनुशंसित सूची पर टिप्पणी करना फिलहाल उचित नहीं है।
19 याचिकाएं हुई थीं दायर
इस मामले में डॉ. मीरा सिन्हा, डॉ. मीना कुमारी समेत कई प्रार्थियों और झारखंड नेट/बेट एसोसिएशन की ओर से कुल 19 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें अब अदालत ने खारिज कर दिया है।
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