Ranchi: दिल्ली स्थित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त की गई लग्जरी बीएमडब्ल्यू एक्स7 कार को मालिक को लौटाने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला 25 सितंबर 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत सदस्य वी. आनंदराजन की अध्यक्षता में सुनाया।
आदेश में कहा गया है कि कार जैसी तेजी से मूल्य घटने वाली संपत्ति को केवल इस आशंका के आधार पर अनिश्चित काल तक जब्त नहीं रखा जा सकता कि आगे की जांच में इसे अपराध की आय साबित किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने ईडी को छह सप्ताह के भीतर वाहन वापस करने का निर्देश दिया।
यह 2021 मॉडल की बीएमडब्ल्यू एक्स7 कार झारखंड भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान 29 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापेमारी के समय जब्त की गई थी। यह वाहन भगवानदास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है।

कंपनी ने जब्ती को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। कंपनी की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा और राजेश इनामदार ने तर्क दिया कि जब्ती के 21 महीने बीतने के बाद भी ईडी कोई ऐसा सबूत नहीं दे सकी जिससे यह साबित हो कि कार अपराध की आय से जुड़ी है। साथ ही कंपनी या उसके निदेशकों का नाम किसी अभियोजन शिकायत या ईसीआईआर में दर्ज नहीं है।
ट्रिब्यूनल ने माना कि ईडी को कई अवसर दिए गए, लेकिन एजेंसी कार और कथित अपराध के बीच संबंध साबित करने में नाकाम रही। आदेश में कहा गया कि ईडी के तर्क केवल दावे तक सीमित रहे और किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं थे।
हालांकि, ट्रिब्यूनल ने वाहन लौटाने की अनुमति एक शर्त के साथ दी है। याचिकाकर्ता एक वर्ष तक कार को न बेचेगा और न ही उसका निपटान करेगा, साथ ही उसे चालू हालत में बनाए रखेगा। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि कोई नया सबूत सामने आता है तो ईडी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले 22 मई 2025 को ट्रिब्यूनल सोरेन के घर से जब्त अन्य वस्तुएं, जिनमें डिजिटल उपकरण भी शामिल थे, पहले ही लौटाने का आदेश दे चुका है। इसके साथ ही इस अपील का निपटारा कर दिया गया।