Ranchi : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज पुनमिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उनके खिलाफ अब ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इससे पहले रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत ने मनोज पुनमिया के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे और उनकी डिस्चार्ज (मुक्ति) याचिका भी खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ पुनमिया ने 2012 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी।
हाईकोर्ट में यह मामला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुना गया। सुनवाई के दौरान मनोज पुनमिया की ओर से उनके अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने पक्ष रखा। लेकिन अदालत ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए रिवीजन याचिका को स्वीकार नहीं किया।
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