Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    1 Aug, 2025 ♦ 4:00 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश पर लगायी रोक, कहा…
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश पर लगायी रोक, कहा…

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariApril 8, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    रेस्टोरेंट
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट में रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ रांची नगर निगम (आरएमसी) की ओर से जारी नोटिस मामले में सुनवाई हुई। यह सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने की। सुनवाई के बाद अदालत ने आरएमसी के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आरएमसी वैसे मामले में ही कार्रवाई कर सकती है, जिस संरचना से दुर्घटना की संभावना है।

    इस संबंध में ग्रीका किचन एवं बार और प्राना लाउंज ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरएमसी ने दोनों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाकर 2 रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि दोनों बार एवं रेस्टोरेंट जिस भवन में चल रहे हैं, उसका नक्शा आरएमसी से स्वीकृत है। रूफ टॉप पर केवल बार एवं रेस्टोरेंट संचालित है।

    जहां कुर्सी टेबल के अलावा अस्थाई संरचना बनाई गई है। इसका किचन और स्टोर स्वीकृत नक्शा के अंदर संचालित है। दोनों रेस्टोरेंट अग्निशमन सुरक्षा के मापदंड को पूरा कर रहे हैं। विभाग से भी इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। फूड सेफ्टी लाइसेंस, बार लाइसेंस आदि भी सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। आरएमसी के पास रूफ टाप बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर कोई नियमावली नहीं है। 24 फरवरी को रांची नगर निगम रूफ टाप बार रेस्टोरेंट को लेकर एक ड्राफ्ट नियमावली बनाई है। इस पर लोगों से आपत्ति मांगी गई है। दोनों रूफ टाप बार एवं रेस्टोरेंट ने म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलाज 2016 का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए आरएमसी की ओर से इनको बंद करने का आदेश अनुचित है। इसके बाद अदालत ने आरएमसी के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया।

    Also Read : धूप से जली स्किन फिर से करने लगेगी ग्लो, बस अपनायें ये पांच टिप्स

    Also Read : Aaj Ka Rashifal, 08 April 2025 : जानें किस राशि का क्या है आज राशिफल

    bench Chief Justice MS Ramchandra Rao Hearing Jharkhand high court notice order overturned possibility of accident Ranchi Municipal Corporation restaurant RMC RMC action rooftop bar structure आदेश निरस्त आरएमसी आरएमसी कार्रवाई खंडपीठ चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाई कोर्ट दुर्घटना की संभावना नोटिस रांची नगर निगम रूफ टॉप बार रेस्टोरेंट संरचना सुनवाई
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleजमीन कारोबारी कमलेश सिंह को मिली जमानत
    Next Article पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल से ED ने जेल में की पूछताछ, पांच घंटे तक पूछे सवाल

    Related Posts

    जामताड़ा

    सीएसपी लूट में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

    July 31, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में की शिरकत, मेधावी छात्रों को दिये मेडल और डिग्री

    July 31, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    मतदान केंद्रों के मैप में सेक्शन बनाना अनिवार्य : के रवि कुमार

    July 31, 2025
    Latest Posts

    सीएसपी लूट में शामिल दो अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

    July 31, 2025

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में की शिरकत, मेधावी छात्रों को दिये मेडल और डिग्री

    July 31, 2025

    मतदान केंद्रों के मैप में सेक्शन बनाना अनिवार्य : के रवि कुमार

    July 31, 2025

    फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, पति गया था मजदूरी करने

    July 31, 2025

    गिरिडीह में तीन बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 16 गाड़ियां बरामद

    July 31, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.