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    Home»झारखंड»देवघर एयरपोर्ट मामले में अवमाननावाद याचिका पर डीसी को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस तामिला करने का आदेश
    झारखंड

    देवघर एयरपोर्ट मामले में अवमाननावाद याचिका पर डीसी को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस तामिला करने का आदेश

    Team JoharBy Team JoharSeptember 27, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। देवघर एयरपोर्ट के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अवमाननावाद याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने देवघर डीसी को एयरपोर्ट के आसपास वैसे नौ भवनों के मालिकों को नोटिस तामिला कराने का आदेश दिया, जिनके भवन एयरपोर्ट के सुचारू ढंग से संचालन के लिए अवाश्यक है. खंडपीठ ने भवन मालिकों को नोटिस देने के बाद उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया।

    अवमाननावाद याचिका में सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस किया। वही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा। केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अपर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल कुमार कोर्ट में मौजूद रहे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि एयरपोर्ट का पूरी तरह से संचालन अब तक शुरू नहीं किया गया है।

    राज्य सरकार कई कार्यों में देर कर रही है। इसके साथ ही नाइट लेंडिंग भी शुरू नहीं की गई है, और न ही एयरपोर्ट के आस-पास की ऊंची बिंल्डिंग को तोडा गया है। वहीं सरकार की ओर से यह बताया गया कि काफी काम अंतिम चरण में है। सरकार की ओर से इस मामले में शोकॉज का जवाब भी दाखिल कर दिया गया है।

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