Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    20 Jun, 2025 ♦ 1:15 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»जोहार ब्रेकिंग»रांची हिंसा मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
    जोहार ब्रेकिंग

    रांची हिंसा मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

    Team JoharBy Team JoharMay 17, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को गत वर्ष रांची में 10 जून को हुई हिंसा मामले पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी कहा है कि वह अगर राज्य सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 10 जून हिंसा मामले में कुछ केस को सीआईडी को क्यों सौंपा गया? कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जून निर्धारित की है।

    इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, रांची एसएसपी, डीजी सीआईडी कोर्ट में उपस्थित हुए। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच जारी है, जिस पर कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों की अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।

    रांची हिंसा मामले में दायर पंकज यादव की जनहित याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी को प्रतिवादी बनाया है। अदालत से मामले की एनआईए जांच कराकर झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक 2016 के अनुसार आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह किया है।

    #Jharkhand News #Online news Latest news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleदुमका में पदस्थापित पेयजल के ईई को एसीबी ने रांची से किया गिरफ्तार
    Next Article गिरिडीह : पत्थर खदान में हादसा, मजदूर की मौत

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    बंदूक की नोक पर पेटरवार शराब दुकान में पांच लाख की लूट

    June 20, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड ATS व कोलकाता STF की बोकारो में रेड, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी पैमाने पर हथियार व शराब जब्त

    June 20, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    सिकल सेल के संक्रमितों को बेहतर इलाज और अच्छा जीवन देने का हो रहा प्रयास : CM हेमंत सोरेन

    June 19, 2025
    Latest Posts

    बंदूक की नोक पर पेटरवार शराब दुकान में पांच लाख की लूट

    June 20, 2025

    झारखंड ATS व कोलकाता STF की बोकारो में रेड, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी पैमाने पर हथियार व शराब जब्त

    June 20, 2025

    सिकल सेल के संक्रमितों को बेहतर इलाज और अच्छा जीवन देने का हो रहा प्रयास : CM हेमंत सोरेन

    June 19, 2025

    देशी कट्टा के साथ दो उचक्के धराये, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करता था कांड

    June 19, 2025

    झारखंड सरकार और स्वानिति इनिशिएटिव के बीच हुआ MoU, राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम

    June 19, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.