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    Home»कोर्ट की खबरें»झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू पंच मंदिर के पास मांस-मछली दुकानों को हटाने का निर्देश दिया
    कोर्ट की खबरें

    झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू पंच मंदिर के पास मांस-मछली दुकानों को हटाने का निर्देश दिया

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariNovember 15, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू पंच मंदिर के आसपास अवैध रूप से चल रही मांस और मछली की दुकानों को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रांची नगर निगम को यह निर्देश दिया कि वह म्यूनिसिपल एक्ट की धारा-423 के तहत कार्रवाई करे और दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करे. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.

    कोर्ट का निर्देश

    चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने हरमू पंच मंदिर के आस-पास अवैध मांस-मछली दुकानों के संचालन पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से पूछा कि म्यूनिसिपल एक्ट के तहत अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई. कोर्ट ने निगम को आदेश दिया कि वह इस मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करें और अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें.

    अधिवक्ता का बयान

    मामले में प्रार्थी हिमांशु शेखर की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने खंडपीठ को बताया कि पंच मंदिर के आसपास नियमों के विपरीत कई मांस-मछली की दुकानें चल रही हैं, जिन्हें नगर निगम द्वारा अब तक नहीं हटाया गया है. वहीं, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने बताया कि पंच मंदिर के 100 मीटर के दायरे में मांस-मछली दुकानों को हटाने के लिए नोटिस चिपकाए गए हैं. अगर दुकानदार अपनी दुकानें स्वेच्छा से हटा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

    नगर निगम द्वारा 72 घंटे का अल्टीमेटम

    गुरुवार को रांची नगर निगम ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित पंच मंदिर के समीप अवैध रूप से चल रही मांस-मछली दुकानों को हटाने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. निगम के सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार और इंफोर्समेंट अफसरों ने दुकानदारों को 17 नवंबर तक दुकानों को खाली करने का आदेश दिया. निगम ने चेतावनी दी कि यदि दुकानदार स्वेच्छा से दुकानों को नहीं हटाते हैं, तो नगर निगम स्वयं कार्रवाई करेगा.

    अतिक्रमण हटाने के लिए भेजे जाएंगे पुलिसकर्मी

    हाइकोर्ट के आदेश के बाद, रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने सदर एसडीओ को पत्र भेजकर 17 नवंबर को अतिक्रमण हटाने के दौरान आवश्यक पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ-साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.

     

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