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    Home»झारखंड»‘यातायात नियम के अनुपालन को अपनी आदत में शामिल करें’
    झारखंड

    ‘यातायात नियम के अनुपालन को अपनी आदत में शामिल करें’

    Team JoharBy Team JoharSeptember 26, 2019No Comments3 Mins Read
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    Joharlive Special


    जिला परिवहन पदाधिकारी रविंद्र चौधरी ने लोक संवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों के प्रश्नों का दिया उत्तर


    जब भी घर से वाहन लेकर निकले यातायात नियमों का सही से अनुपालन करें। सरकार का जुर्माना बढ़ाने के पीछे का मकसद सड़क दुर्घाटना में कमी लाना है। साथ ही पहला उद्देश्य आपकी सुरक्षा है। यह बातें जिला परिवहन पदाधिकारी  रविंद्र चौधरी ने कहीं। वह गुरुवार को लोकसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर निम्न हैं।

    प्रश्नः सर, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कौन – कौन सी दस्तावेज जरूरी है ? – तन मुर्मू,  अमरापाड़ा
    उत्तरः ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए आधार कार्ड की छायाप्रति, जन्मतिथि से संबंधित कागजात, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर लाना जरूरी है एवं हर गुरुवार को बाजार समिति प्रांगण पाकुड़ में ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में सफल होने वाले लाइसेंस दिया जाता है ।

    प्रश्नः सड़क के दोनों और क्रशर है। जिससे काफी धुला उड़ता है, रास्ता में आने जाने के लिए आम जनों को असुविधा होती है ? – काजीरूल शेख़, पाकुड़
    उत्तरः यह परिवहन विभाग से संबंधित सवाल नहीं है। संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को समस्या से अवगत करा दिया जाएगा।
    प्रश्नः ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हूं ड्राइविंग टेस्ट भी किया हूं, मगर अभी तक मेरा मोबाइल नंबर में एसएमएस नहीं आया है, क्या करूं ? – सिद्दीक अंसारी, महेशपुर

    उत्तरः जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि अभी सरवर में प्रॉब्लम चल रहा है जब ठीक हो जाएगा तो एसएमएस आपके मोबाइल पर चला जाएगा। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    प्रश्नः सर, मुझे एलएमवी से एचएमवी में लाइसेंस को अपडेट करना है कैसे होगा ? –  रमेश कुमार, हिरणपुर  
    उत्तरः लाइट मोटर विह्क्लिस (एलएमवी) से हेवी मोटर विह्किल्स (एमएमवी) के लिए आपको मोटर ट्रैनिंग स्कूल में छह माह ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग रिपोर्ट के साथ फार्म छह भरकर कार्यालय में देना होगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशिक्षण केंद्र रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर आदि जगहों में है।

    प्रश्नः सर, चार पहिया वाहन ट्रांसफर के लिए कौन – कौन से दस्तावेज जरूरी है ? – अजय कुमार, पाकुड़
    उत्तरः इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाहन संबंधित सभी दस्तावेज अप टू डेट हो। दोनों वाहन क्रय व विक्रय करने वाले का दस्तावेज के साथ फार्म 30 भरना पड़ता है।  
    प्रश्नः सर वाहन का नंबर प्लेट हिंदी व अंग्रेजी भाषा के अलावा स्थानीय भाषा में क्यों नहीं होती है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है ? –
    उत्तरः मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का नंबर प्लेट अंग्रेजी व हिंदी भाषा में ही हो सकता है। जहां तक स्थानीय भाषा की बात है, तो यह राज्य व केंद्र स्तर का मामला है।  
    इसके अलावा कई अन्य लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी से प्रश्न पूछा। जिसका उन्होंने काफी सरल तरीके से जवाब दिया।

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