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    Home»झारखंड»पलामू»पलामू : दहेज हत्या मामले में पति व गोतनी को 10-10 साल की सजा
    पलामू

    पलामू : दहेज हत्या मामले में पति व गोतनी को 10-10 साल की सजा

    Team JoharBy Team JoharAugust 11, 2023Updated:August 31, 2023No Comments2 Mins Read
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    पलामू : दहेज हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम ) अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दोषी पति इरशाद खान उर्फ सोनू खान एवं गोतनी सीमा बीवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषी पलामू स्थित कुंडी, रेहला के रहने वाले हैं। इस संबंध में गया कि रेहला थाना में 14 अप्रैल, 2020 को सूचक मेराल के टीकुलडीह के रहने वाले मेहंदी हुसैन खान ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 13 अप्रैल 2020 को सूचक के रिश्तेदार द्वारा यह सू- चना दी गई कि उनकी पुत्री गुलबास खातून उर्फ लैला का खेत में पड़ा है। सूचना पर जब वहां पहुंचे, तो देखा कि उसकी पुत्री मृत अवस्था में और उसका आठ साल का बेटा वहीं पर रो रहा है।

    इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में सूचक द्वारा यह आरोप लगाया गया कि वह अपनी पुत्री का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ तीन मई, 2018 को इरशाद खां उर्फ सोनू खान के साथ कराया था। निकाह में नगद, बाइक आदि देने के बाद भी उसकी पुत्री के साथ मारपीट और उसे पूर्व से प्रताड़ित किया जा रहा था।

    सूचक का आरोप था कि उसकी पुत्री के पति का अवैध संबंध उसकी भाभी के साथ होने के कारण ही उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। दर्ज प्राथमिकी, पुलिस अनुसंधान, पोस्टपार्टम रिपोर्ट, गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई।

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