Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    26 Jun, 2025 ♦ 11:04 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»देश»गृहमंत्रालय ने एफसीआरए के नियमों में किया बदलाव, विदेश में बसे रिश्तेदार बिना प्रतिबंध दस लाख रुपये तक भेज सकेंगे
    देश

    गृहमंत्रालय ने एफसीआरए के नियमों में किया बदलाव, विदेश में बसे रिश्तेदार बिना प्रतिबंध दस लाख रुपये तक भेज सकेंगे

    Team JoharBy Team JoharJuly 2, 2022No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया है जिससे अब भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक वर्ष में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये तक थी।

    एक अधिसूचना में गृहमंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि राशि इससे अधिक है तो व्यक्तियों के पास अब तीस दिन पहले के बजाय सरकार को सूचित करने के लिए 90 दिन होंगे।

    नए नियम गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए। अधिसूचना में कहा गया है, “विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 6 में एक लाख रुपए के स्थान पर दस लाख रुपए और तीस दिन के स्थान पर तीन माह शब्द रखे जाएंगे।”

    नियम 6 रिश्तेदारों से विदेशी धन प्राप्त करने की सूचना से संबंधित है। इसमें पहले कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार से एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये या उसके बराबर का विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए इस तरह के योगदान की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार (धन का विवरण) को सूचित करना होगा।

    इसी तरह नियम 9 में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब व्यक्तियों या संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को बैंक खाते के बारे में गृहमंत्रालय को सूचित करने का समय 45 दिन कर दिया गया है। इससे पहले यह समय सीमा 30 दिनों की थी। नियम 9 धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत ‘पंजीकरण’ या ‘पूर्व अनुमति’ प्राप्त करने के आवेदन से संबंधित है।

    केंद्र सरकार ने नियम 13 में प्रावधान ‘बी’ को भी ‘छोड़ दिया’ है, जो अपनी वेबसाइट पर हर तिमाही में दाताओं के विवरण, प्राप्त राशि और प्राप्ति की तारीख आदि सहित विदेशी धन की घोषणा करता है।

    अब, एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान खाते और बैलेंस शीट सहित विदेशी योगदान की प्राप्तियों और उपयोग पर खातों के लेखा परीक्षित विवरण रखने के मौजूदा प्रावधान का पालन करना होगा।

    गृह मंत्रालय ने नवंबर 2020 में एफसीआरए नियमों को सख्त बना दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि गैर सरकारी संगठन जो सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन बंद, हड़ताल या सड़क जाम जैसी सक्रिय राजनीति या दलगत राजनीतिक कार्रवाई में शामिल हैं, उन्हें राजनीतिक प्रकृति का माना जाएगा यदि वे इसमें भाग लेते हैं।

    Latest news National news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleउदयपुर मर्डर केस : पेशी के दौरान कन्हैया के हत्यारों की पिटाई, कोर्ट ने एनआईए को दी 10 दिन की रिमांड
    Next Article शर्मनाक : पहले क्रूरता से चार युवकों ने किया बलात्कार, युवती हुई गर्भवती तो दरिंदों ने मारा-पीटा, जिससे हो गया गर्भपात

    Related Posts

    देश

    SCO बैठक में राजनाथ सिंह बोले- आतंकवाद के प्रति “शून्य सहनशीलता” की नीति पर कायम भारत

    June 26, 2025
    देश

    बिहार से दिल्ली जा रही बस एक्सप्रेसवे से गिरी नीचे, दो की मौ’त, 50 घायल

    June 26, 2025
    देश

    नौसेना भवन के पास से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार

    June 26, 2025
    Latest Posts

    PMAY-Urban के तहत राशि लेने के बावजूद मकान न बनाने वालों पर नगर निगम की सख्ती

    June 26, 2025

    SCO बैठक में राजनाथ सिंह बोले- आतंकवाद के प्रति “शून्य सहनशीलता” की नीति पर कायम भारत

    June 26, 2025

    “युद्ध नशे के विरुद्ध” में एक साथ दौड़ी रांची

    June 26, 2025

    सूर्यकुमार यादव ने कराई स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी, फैंस से कहा- जल्द करूंगा वापसी

    June 26, 2025

    पर्व-त्योहारों में प्रवासी बिहारियों के लिए नीतीश सरकार की बड़ी सौगात

    June 26, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.