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    Home»कोर्ट की खबरें»हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेश पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
    कोर्ट की खबरें

    हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेश पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

    SinghBy SinghOctober 19, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर (पुलिस उपनिरीक्षक) रैंक के अधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किया गया था.

    क्या है मामला

    यह आदेश 13 सितंबर 2024 को जारी किया गया था और इसे रामजी कुमार सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की.

    क्या है प्रार्थियों की दलील

    प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि उनकी नियुक्ति पुलिस कैडर के तहत हुई है और उनकी सेवा संपुष्टि हो चुकी है. उन्होंने यह भी तर्क किया कि पुलिस और होमगार्ड के कैडर अलग हैं, इसलिए डीजीपी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते. अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद डीजीपी के आदेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया.

    Also Read: गैंगस्टर अमन साहू का ऐलान, इस सीट से लड़ेगा चुनाव; अदालत में लगा दी गुहार

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