Ranchi : टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में 26 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हो गई थीं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि इससे पहले PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की रांची स्थित विशेष अदालत ने भी आलमगीर आलम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आलमगीर आलम पर आरोप है कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस मामले की जांच EDकर रही है और अब तक कई अहम सबूत सामने आ चुके हैं।
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