Ranchi : BIT मेसरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर BIT मेसरा के कुलपति, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता सशरीर अदालत में उपस्थित हुए।
न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने इस घटना को BIT प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता बताया और कड़ी नाराज़गी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं से शैक्षणिक संस्थानों की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
अदालत ने दिए यह निर्देश :
डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने का निर्देश दिया गया है। BIT मेसरा प्रबंधन को छात्र की मौत मामले में की गई जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। अब अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
जमानत मामले पर सुनवाई :
कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आरोपी मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, इरफान अंसारी और साहिल अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। अब तक 5 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं, जबकि 12 अन्य के खिलाफ जांच जारी है।
SC/ST एक्ट के नियमों का उल्लंघन :
अदालत को यह भी सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए इस मामले की जांच एक पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा की गई, जबकि जांच अधिकारी का रैंक डीएसपी स्तर का होना चाहिए था।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। मामला छात्रावास में छात्रों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें छात्र राजा पासवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर पर 10 चोट के निशान मिले थे।
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