Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    19 Jun, 2025 ♦ 4:26 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट में ममता देवी और राजीव जायसवाल की जमानत पर पांच अप्रैल को होगी सुनवाई
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट में ममता देवी और राजीव जायसवाल की जमानत पर पांच अप्रैल को होगी सुनवाई

    Team JoharBy Team JoharMarch 31, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को गोला गोलीकांड के एक मामले में पिछले साल रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जायसवाल को मिली पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई। साथ ही दोनों सजायाफ्ता की ओर से अदालत से लगाई गई जमानत की गुहार पर भी सुनवाई हुई।

    मामले में कोर्ट ने ममता देवी एवं राजीव जायसवाल के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार एवं भोलानाथ ओझा ने पैरवी की। ममता देवी की ओर से अधिवक्ता एके साहनी और राजीव जायसवाल की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की।

    इस मामले में 13 दिसंबर, 2022 को हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने ममता देवी एवं अन्य को पांच साल की सजा सुनाई थी और उसपर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। आठ दिसम्बर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपितों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें जेपी कारा भेज दिया गया था।

    Jharkhand news Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleपलामू : सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत
    Next Article बिहार : नवादा में शराब माफियाओं का पुलिस पर हमला, दो जख्मी, छह गिरफ्तार

    Related Posts

    झारखंड

    IAS ओम प्रकाश गुप्ता बने हुसैनाबाद के नए SDO

    June 18, 2025
    झारखंड

    झाप्रसे के दो अधिकारी इधर से उधर, कौन-कौन… जानें

    June 18, 2025
    झारखंड

    नौकरी और फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाली महिला हुई गिरफ्तार

    June 18, 2025
    Latest Posts

    IAS ओम प्रकाश गुप्ता बने हुसैनाबाद के नए SDO

    June 18, 2025

    झाप्रसे के दो अधिकारी इधर से उधर, कौन-कौन… जानें

    June 18, 2025

    नौकरी और फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाली महिला हुई गिरफ्तार

    June 18, 2025

    BREAKING : झारखंड में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला… देखें लिस्ट

    June 18, 2025

    IPL से हटाई गई टीम को देने होंगे 538 करोड़, BCCI को मिला बड़ा झटका…

    June 18, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.