Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    16 Sep, 2025 ♦ 6:19 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान ने वापस ली याचिका
    कोर्ट की खबरें

    सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान ने वापस ली याचिका

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariFebruary 11, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    इरफान
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने छेड़छाड़ पीड़िता की तस्वीर वायरल करने से संबंधित केस में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। बता दे कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। इरफान अंसारी वर्ष 2018 में छेड़छाड़ की शिकार एक बच्ची से मिलने हॉस्पिटल गए थे। बच्ची से मुलाकात की तस्वीर वायरल होने से उसकी पहचान उजागर हो गई।

    आरोप है कि यह तस्वीर इरफान अंसारी के मोबाइल से वायरल हुई। इसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष इस मामले में निचली अदालत ने संज्ञान लिया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। इरफान अंसारी ने ट्रायल रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद इरफान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि आप हर चीज के लिए प्रचार क्यों चाहते हैं?

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा था कि बच्ची से मुलाकात के दौरान कानून के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। जस्टिस नागरत्ना ने पूछा था कि विधायक को अगर पीड़िता से मिलना था तो क्या वह अकेले या एक-दो लोगों के साथ नहीं जा सकते थे? वह समर्थकों का समूह लेकर पीड़िता से क्यों मिलने गए थे?

    अदालत की इस प्रतिकूल टिप्पणी के बाद इरफान अंसारी ने अपनी याचिका वापस ले ली।

    Also Read : झारखंड में आज से बढ़ेगा तापमान, जानें आगे के मौसम का हाल

    Also Read : IAS बनने का था सपना पर एक रोल ने बदल दी जिंदगी, जानें कौन हैं ये… 

    girl Health Minister High Court hospital identity exposed. Irfan Ansari jharkhand Justice BV Nagarthna Justice Satish Chandra Sharma molestation victim non-justiciable Order petition previous hearing reprimand Supreme Court viral photo आदेश इरफान अंसारी छेड़छाड़ पीड़िता जस्टिस बीवी नागरत्ना जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा झारखंड तस्वीर वायरल पहचान उजागर. पिछली सुनवाई फटकार बच्ची याचिका विचार योग्य सुप्रीम कोर्ट स्वास्थ्य मंत्री हाईकोर्ट हॉस्पिटल
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleअब थाने में भूमि विवाद का होगा समाधान, लगेंगे कैंप
    Next Article अदाणी डिफेंस और DRDO ने ड्रोन-रोधी रक्षा प्रणाली का किया अनावरण

    Related Posts

    जमशेदपुर

    जमशेदपुर के SSP पीयूष पाण्डेय का कड़ा निर्देश : लंबित मामलों पर हो त्वरित कार्रवाई…

    September 15, 2025
    जमशेदपुर

    पंजाब में राहत कार्य के लिए जमशेदपुर से रवाना होगा सेंट्रल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट…

    September 15, 2025
    झारखंड

    सरायकेला DC ने पूजा पंडालों का किया निरीक्षण, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर दिया जोर…

    September 15, 2025
    Latest Posts

    जमशेदपुर के SSP पीयूष पाण्डेय का कड़ा निर्देश : लंबित मामलों पर हो त्वरित कार्रवाई…

    September 15, 2025

    पैर नहीं छूने पर 31 छात्रों को पीटने के आरोप में सहायक शिक्षिका निलंबित

    September 15, 2025

    पंजाब में राहत कार्य के लिए जमशेदपुर से रवाना होगा सेंट्रल रिलीफ एंड वेलफेयर ट्रस्ट…

    September 15, 2025

    सरायकेला DC ने पूजा पंडालों का किया निरीक्षण, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर दिया जोर…

    September 15, 2025

    सालुका गांव में उत्तम मंडल की हत्या पर आक्रोश, ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया नाला-सालुका मार्ग जाम…

    September 15, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.