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    Home»मनोरंजन»HC का आदेश, 60 करोड़ रुपये जमा किए बिना विदेश नहीं जा सकेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा…
    मनोरंजन

    HC का आदेश, 60 करोड़ रुपये जमा किए बिना विदेश नहीं जा सकेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा…

    Bhumi SharmaBy Bhumi SharmaOctober 8, 2025No Comments2 Mins Read
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    Johar Live Desk: फ्रॉड केस में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर दंपति विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी।

    दरअसल, कारोबारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज कुंद्रा ने बिजनेस के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपये लिए, लेकिन न तो रकम लौटाई और न ही व्यापार में लगाई। आरोप है कि यह पैसा निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया।

    सोमवार को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची और करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान कई दस्तावेजों की जांच भी की गई। शिल्पा ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को सभी जरूरी दस्तावेज दिए हैं और पूरा सहयोग कर रही हैं। यह मामला उनकी पुरानी ऐड कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है।

    यह पहला मौका नहीं है जब यह जोड़ा कानूनी विवाद में आया हो। 2021 में राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, बिटकॉइन घोटाले से जुड़े आरोपों की भी जांच चल रही है।

    अब इस नए मामले में भी राज कुंद्रा से पूछताछ की संभावना है। उनके विदेश जाने पर पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक 60 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाते, तब तक दोनों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे हो सकते हैं।

    Also read:जमशेदपुर में डैम के पास मिला युवक का श’व, “अलविदा” स्टेटस से बढ़ी आत्मह’त्या की आशंका…

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