Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    15 Sep, 2025 ♦ 1:21 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»झारखंड में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए HC ने DGP और ATS-NCB को दिए कड़े निर्देश
    कोर्ट की खबरें

    झारखंड में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए HC ने DGP और ATS-NCB को दिए कड़े निर्देश

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariDecember 18, 2024Updated:December 18, 2024No Comments1 Min Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इस सिलसिले में डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस एसपी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. हाई कोर्ट ने नशे के कारोबार को रोकने के लिए बेहतर और प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर दिया. कोर्ट ने पाया कि मादक पदार्थों की जब्ती और सैंपलिंग में पुलिस द्वारा लापरवाही बरती जा रही है. इसे सुधारने के लिए अदालत ने डीजीपी, एटीएस और एनसीबी को मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का आदेश दिया. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब्त मादक पदार्थों की सैंपलिंग व्यवस्थित और सही तरीके से हो.

    ये भी पढ़ें दम घुटने से गई 6 लोगों की जान, 3-4 साल के मासूम बच्चे भी नहीं बच पाए

    इसके अलावा, कोर्ट ने मादक पदार्थों की बरामदगी की दर में सुधार करने और इससे जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है.

     

    20 जनवरी सुनवाई एटीएस एसपी एसओपी झारखंड झारखंड कानून व्यवस्था झारखंड क्राइम झारखंड हाई कोर्ट डीजीपी अनुराग गुप्ता नशा नियंत्रण नशे का कारोबार नशे पर कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थ बरामदगी मादक पदार्थ सैंपलिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हाई कोर्ट आदेश
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleआर अश्विन का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में किया ऐलान
    Next Article OSCAR 2025 की रेस में भारत की उम्मीदें टूटीं, आमिर-किरण-की ‘लापता लेडीज’ समेत दो फिल्में हुईं बाहर

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    PM के जन्मदिन पर झारखंड में होगा सेवा पखवाड़ा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे कार्यक्रम

    September 14, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    आतंक से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर झामुमो की खामोशी क्यों : राफिया नाज

    September 14, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    टुकटुक से बैट्री निकाल बेच देथे थे कबाड़ी में, पांच गिरफ्तार

    September 14, 2025
    Latest Posts

    PM के जन्मदिन पर झारखंड में होगा सेवा पखवाड़ा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे कार्यक्रम

    September 14, 2025

    आतंक से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर झामुमो की खामोशी क्यों : राफिया नाज

    September 14, 2025

    टुकटुक से बैट्री निकाल बेच देथे थे कबाड़ी में, पांच गिरफ्तार

    September 14, 2025

    27 संगीन वारदातों में वांटेड था मुठभेड़ में मारा गया सब-जोनल कमांडर मुखदेव यादव

    September 14, 2025

    टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेनों के समय और रूट बदले, कुछ ट्रेनें रद्द

    September 14, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.