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    Home»कोर्ट की खबरें»लॉ ऑफिसर सहित अन्य रिक्त पदों को जल्द भरे सरकार : HC
    कोर्ट की खबरें

    लॉ ऑफिसर सहित अन्य रिक्त पदों को जल्द भरे सरकार : HC

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJanuary 30, 2025Updated:January 30, 2025No Comments2 Mins Read
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    सुनवाई
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    Ranchi : आरआरडीए (RRDA) एवं रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृत में विलंब और वसूली मामले को लेकर दाखिल कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि रांची निगम निगम में नक्शा स्वीकृत के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए लॉ ऑफीसर सहित जो रिक्तियां है उसे जल्द भरा जाए. वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च निर्धारित की है.

    दरअसल, पिछली सुनवाई में नक्शा सॉफ्टवेयर बीपीएएमएस (BPAMS) के तीसरे स्टेज में बदलाव पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और पूछा था की तीसरे स्टेज में लीगल ऑफिसर द्वारा कागजात की जांच कर अधिकतम 7 दिनों में रिपोर्ट अग्रसारित की जाती थी उस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अपर प्रशासक को कागजात जांच का जिम्मा क्यों दिया गया. कोर्ट ने रांची नगर निगम के प्रशासक को तत्काल सुधार कर जानकारी देने को कहा.

    इससे पहले सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया था कि रांची निगम के पास लॉ ऑफिसर नहीं है. राज्य सरकार का नगर विकास विभाग ही नियुक्त कर सकता है. निगम के अपर प्रशासक को राजस्व संबंधी मामलों का पूरा अनुभव है जो सही तरीके से काम कर रहे हैं.

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