Patna : बिहार विधानसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और बेंचमार्क विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिए वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। मतदाताओं को अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से फॉर्म डी-12 भरकर निर्वाची अधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद मतदान दल उनके घर जाकर वोट एकत्र करेगा।
चुनाव आयोग ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता, जैसे अग्निशमन, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस, विमानन और सरकारी बस सेवाओं में कार्यरत लोग, अपने विभाग के नोडल अधिकारी के जरिए डाक मतपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, चुनाव कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
चुनाव आयोग की फर्जी खबरों पर सख्ती
चुनाव आयोग ने फर्जी और भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। खासकर सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बुधवार को आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और डीजी मीडिया आयुष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अफवाहों और गलत सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों का खंडन करने के निर्देश दिए। पुलिस उपमहानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बिहार में फेक न्यूज रोकने के लिए बनाए गए तंत्र की जानकारी दी।

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