Ranchi : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को अपनी लिस्ट से हटा दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग में पंजीकरण अनिवार्य है। वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2854 RUPP पंजीकृत थे। निर्देशों के अनुसार, यदि कोई राजनीतिक दल लगातार छह वर्षों तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेता, तो उसका नाम पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। इसके अलावा, पंजीकरण के समय दिए गए नाम, पता और पदाधिकारियों जैसी जानकारी में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत आयोग को देनी होती है। जून 2025 में ECI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को 345 RUPP की जांच करने का निर्देश दिया था। जांच में इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया।
सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर, 345 में से 334 दल शर्तों का पालन करते नहीं पाए गए, जबकि बाकी मामलों को दोबारा सत्यापन के लिए भेजा गया। आयोग ने 334 दलों को सूची से हटा दिया है। अब देश में 2520 RUPP पंजीकृत हैं। हटाए गए दल अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29बी और 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के तहत मिलने वाले लाभों के पात्र नहीं होंगे। आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने की उसकी सतत रणनीति का हिस्सा है।
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