Johar Live Desk : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस के केबिन क्रू के लिए ड्यूटी और आराम के नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इनका मुख्य मकसद उड़ान सुरक्षा बढ़ाना और क्रू सदस्यों की थकान को कम करना है। नियमों में ड्यूटी के दौरान लैंडिंग की संख्या को सीमित किया गया है। अब क्रू की ड्यूटी रिपोर्टिंग समय से शुरू होगी और सभी जिम्मेदारियों के पूरा होने पर खत्म मानी जाएगी। किसी भी 24 घंटे में ड्यूटी अवधि उड़ान ड्यूटी से सिर्फ 1 घंटा ज्यादा हो सकती है।
लैंडिंग की सीमाएं
नए प्रस्ताव के अनुसार, ड्यूटी समय के आधार पर लैंडिंग की अधिकतम संख्या इस प्रकार होगी :
- 11 घंटे ड्यूटी: 6 लैंडिंग
- 11.5 घंटे ड्यूटी: 5 लैंडिंग
- 12 घंटे ड्यूटी: 4 लैंडिंग
- 12.5 घंटे ड्यूटी: 3 लैंडिंग
- 9 घंटे उड़ान + 14 घंटे ड्यूटी: 2 लैंडिंग
- 10 घंटे उड़ान + 15 घंटे ड्यूटी: 1 लैंडिंग
आराम के नए नियम
क्रू को हर उड़ान से पहले पिछली ड्यूटी जितना ही आराम मिलेगा। अगर समय क्षेत्र (टाइम जोन) पार करने हों तो आराम इस तरह बढ़ेगा :

- 3 टाइम जोन: 12 घंटे आराम
- 7 टाइम जोन तक: 18 घंटे आराम
- 7 से ज्यादा टाइम जोन: 36 घंटे आराम
DGCA ने एयरलाइंस और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। ये नियम लागू होने से क्रू की कार्यक्षमता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। एविएशन विशेषज्ञों ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया है।
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