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    Home»झारखंड»देवघर : उपायुक्त ने पुलिस पदाधिकारिओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
    झारखंड

    देवघर : उपायुक्त ने पुलिस पदाधिकारिओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

    Team JoharBy Team JoharApril 10, 2020No Comments4 Mins Read
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    देवघर। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नैंन्सी सहाय के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर श्री विशाल सागर द्वारा सभी थाना के थाना प्रभारी, पीसीआर वाहन के पुलिसकर्मी एवं सहयोगी के साथ बैठक कर उन्हें ब्रीफ किया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने लॉक डाउन का पालन कराने हेतु किये जा रहे कार्यो को और भी बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने संबंधी पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिया गया।
    इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं पीसीआर वाहन के पुलिसकर्मियों एवं सहयोगियों द्वारा लॉक डाउन के दरम्यान किये जा तहे कार्यो की सराहना करते हुए कहा गया कि लोगों से लॉक डाउन का अनुपालन कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था व सोशल डिस्टैंस मेंन्टेन करने में दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी सुरक्षा कर्मियों की अहम भूमिका है, जिसे आप सभी बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। परन्तु आप सभी को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आवश्यक सामग्रियों यथा- चावल, दाल, आटा, सब्जी, दूध, दही, पनीर आदि की वाहनों को बिना किसी ठोस वजह के अंतर्राज्यीय सीमाओं पर न रोकें। सभी वाहनों के लिए जिला स्तर पर अनुमंडल कार्यालय से वाहन पास उपलब्ध कराया गया है साथ हीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी माल ढुलाई हेतु वाहनों का पास निर्गत किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी माल ढुलाई वाले सभी वाहनों के कागजातों का अच्छे तरह से जांच करने के उपरांत उन्हें उनके गंतव्य की ओर जाने दें, ताकि दवा एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
    उन्होंने आगे कहा कि वाहनों के जांच के समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि वाहन में चालक सहित कुल दो व्यक्ति से अधिक लोग उपस्थित न हों क्यांेकि एक वाहन पास में सिर्फ दो व्यक्तियों (वाहन चालक एवं एक सहयोगी) की ही अनुमति है, किसी भी स्थिति में दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधित वाहन से यात्रा करने की अनुमति नही है। उन्होंने आगे कहा कि यह नियम उन सभी गाड़ियों के लिए भी है, जो देवघर जिला होते हुए अन्य जिलों में जायेंगी।
    इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉक डाउन लागू है। ऐसे में यदि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस वजह के घर से निकलकर सड़कों पर घुमते देखा जाता है तो उनलोगों का जांच किया जाय एवं बाहर निकलने का आवश्यक कारण होने पर हीं उन्हें जाने दिया जाय अन्यथा उन्हें उनके घर वापस भेजा जाय एवं लोगो को समझाया जाय कि अत्यावश्यक होने पर हीं अपने घर से बाहर निकले अन्यथा लॉक डाउन के नियमो का पालन करें एवं अपने घरों में ही सुरक्षित रहें।
    वही लॉक डाउन के दौरान जिला प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि लाॅक डाॅउन के दरम्यान कुछ लोग घर में रहने पर अपने घर के महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाय कि इस प्रकार की कोई घटना न हो एवं फिर भी यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय। तत्पश्चात उनके द्वारा मौके पर उपस्थित सभी सुरक्षाकर्मियों को निदेशित किया गया कि वैसे जगह जहां पर आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी हेतु लोग इक्कठा हो रहे हैं वैसे जगहों पर लोगो को सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए क्रय-विक्रय करने हेतु कहा जाय एवं लोगों से अपील की जाय कि वे अपने घर से बाहर निकलते समय मास्क, ग्लव्स आदि का प्रयोग करें, ताकि कोरोना वायरस के सक्रमण से बचाव हो सके।
    अनुमंडल पदाधिकारी ने आगे कहा कि वैसे उद्योग जहां मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है एवं उन सभी को अपने फैक्ट्री मे कार्य कराने का निदेश भारत सरकार की ओर से प्राप्त है, उन्हें भी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त महोदया से आदेश प्राप्त करना जरूरी है। उपायुक्त महोदया से उक्त से संबंधित आदेश प्राप्त करने के उपरांत हीं वे अपना कार्य कर सकते हैं। सभी सुरक्षाकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर इस सब चीजों का ध्यान रखेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार औद्योगिक ईकाई द्वारा लॉक डाउन से संबंधित नियमो का उल्लंघन न किया जाय। फिर भी यदि कहीं ऐसा होता हुआ मिलता है तो अविलंब इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें।
    ब्रीफिंग के दौरान उपरोक्त के अलावा विभिन्न थानों के थाना प्रभारी, अनुमंडल कार्यलय कर्मी एवं अन्य उपस्थित थे।

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