रेलवे कर्मी अनिल कुमार की हत्या के आरोप मे दो लोगों को आजीवन कारावास, जानें क्या है मामला

बोकारो(पेटरवार) : रेलवे कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या मामले मे तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.  न्यायालय ने जिन दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है उनमें आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार शामिल हैं. मालूम हो कि अनिल कुमार की पत्नी संगीता कुमारी ने 1 जुलाई 2021 को बोकारो थर्मल थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराया था कि उसके पति अनिल कुमार 1 जुलाई की सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे. जिसके बाद शाम के लगभग 7 बजे किसी ने उनको सूचना दी कि उसके पति की रेलवे ट्रैक के सामने हत्या कर दी गई है. सूचना पाने के बाद जब वह रेलवे अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसके पति की हत्या कर दी है.

गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनायी सजा 

उक्त बयान के आधार पर बोकारो पुलिस ने बोकारो थर्मल थाना में मामला दर्ज किया. जिसके बाद छानबीन के दौरान आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनाने के बाद जज अनिल कुमार ने आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार को हत्या के आरोप में दोषी पाया. सिद्ध दोषी पाए जाने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया तथा उनका साथ सुचिका के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने ने दिया.