Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    1 Aug, 2025 ♦ 6:01 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»रेलवे कर्मी अनिल कुमार की हत्या के आरोप मे दो लोगों को आजीवन कारावास, जानें क्या है मामला
    कोर्ट की खबरें

    रेलवे कर्मी अनिल कुमार की हत्या के आरोप मे दो लोगों को आजीवन कारावास, जानें क्या है मामला

    Team JoharBy Team JoharOctober 20, 2023Updated:October 20, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    बोकारो(पेटरवार) : रेलवे कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या मामले मे तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.  न्यायालय ने जिन दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है उनमें आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार शामिल हैं. मालूम हो कि अनिल कुमार की पत्नी संगीता कुमारी ने 1 जुलाई 2021 को बोकारो थर्मल थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराया था कि उसके पति अनिल कुमार 1 जुलाई की सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे. जिसके बाद शाम के लगभग 7 बजे किसी ने उनको सूचना दी कि उसके पति की रेलवे ट्रैक के सामने हत्या कर दी गई है. सूचना पाने के बाद जब वह रेलवे अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसके पति की हत्या कर दी है.

    गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनायी सजा 

    उक्त बयान के आधार पर बोकारो पुलिस ने बोकारो थर्मल थाना में मामला दर्ज किया. जिसके बाद छानबीन के दौरान आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनाने के बाद जज अनिल कुमार ने आदिल अंसारी और करण कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार को हत्या के आरोप में दोषी पाया. सिद्ध दोषी पाए जाने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया तथा उनका साथ सुचिका के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने ने दिया.

    Bokaro Court murder Railway tenughat क्राइम जज बोकारो
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleसीपी समिति स्कूल में मनाया गया नवरात्र उत्सव, बच्चों ने धरा नवदुर्गा का रूप
    Next Article कहीं काल्पनिक मंदिर तो कहीं हाथी के सूंड के बीच से होगा भक्तों का प्रवेश

    Related Posts

    झारखंड

    पूर्व सैनिक और बैंककर्मी के घर लाखों की संपति चोरी…

    August 1, 2025
    खूंटी

    खूंटी पुलिस को डकैतों और अफीम तस्कर के खिलाफ मिली कामयाबी, 1.65 करोड़ का डोडा व हथियार जब्त

    August 1, 2025
    झारखंड

    रसोई की दीवार गिरने से मासूम की मौ’त, बहन गंभीर रूप से घायल

    August 1, 2025
    Latest Posts

    पूर्व सैनिक और बैंककर्मी के घर लाखों की संपति चोरी…

    August 1, 2025

    खूंटी पुलिस को डकैतों और अफीम तस्कर के खिलाफ मिली कामयाबी, 1.65 करोड़ का डोडा व हथियार जब्त

    August 1, 2025

    रसोई की दीवार गिरने से मासूम की मौ’त, बहन गंभीर रूप से घायल

    August 1, 2025

    2024 में साइबर अपराधियों ने भारत से चुराए ₹23,000 करोड़…

    August 1, 2025

    आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ रही है MOOD SWINGS की समस्या, जानें कारण और लक्षण

    August 1, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.