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    Home»विदेश»ट्रंप के टैरिफ पर अदालत का बड़ा फैसला, अस्थाई रूप से बहाल करने के आदेश
    विदेश

    ट्रंप के टैरिफ पर अदालत का बड़ा फैसला, अस्थाई रूप से बहाल करने के आदेश

    Sneha KumariBy Sneha KumariMay 30, 2025No Comments3 Mins Read
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    टैरिफ
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    Washington : अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को टैरिफ के मुद्दे पर बड़ी राहत मिली है। एक संघीय अदालत ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को अस्थाई रूप से बहाल करने का आदेश दिया है। यह फैसला इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट द्वारा टैरिफ पर रोक लगाने के एक दिन बाद आया है। फेडरल कोर्ट ने कहा कि टैरिफ हटाने से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें फिलहाल लागू रहने दिया जाए। हालांकि, यह आदेश अस्थाई है और कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब देने के लिए तारीख तय की है। वादियों को 5 जून और ट्रंप प्रशासन को 9 जून तक जवाब देना है।

    #WATCH | Washington, DC | On being asked if the US President has talked to the leaders of other countries after the US court blocked Donald Trump’s tariffs, White House Press Secretary Karoline Leavitt says, “He (US President Trump) did speak to the leader of Japan this morning,… pic.twitter.com/lpMp2t1HoH

    — ANI (@ANI) May 29, 2025

    इससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया और टैरिफ का निर्णय जबरदस्ती लिया। कोर्ट ने टैरिफ को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया था।

    व्हाइट हाउस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया भर के देशों को ट्रंप पर भरोसा है और कोर्ट का यह फैसला हास्यास्पद है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और हमें जीत की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान के नेता से बात की और यह चर्चा सकारात्मक रही। प्रेस सचिव ने कहा कि हमारा मध्यम वर्ग कमजोर हुआ है और ट्रंप इसे दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लड़ाई हम अदालत में जरूर जीतेंगे।

    #WATCH | Washington, DC: On US court blocking Donald Trump’s tariffs White House Press Secretary Karoline Leavitt says, ” …Other countries around the world has belief in Donald Trump…they also probably see how ridiculous this ruling is…we intend to win, we have filed an… pic.twitter.com/tvflLPj8ii

    — ANI (@ANI) May 29, 2025

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