Jharkhand : झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच गंभीर टकराव सामने आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को एक बार फिर पत्र भेजते हुए अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। मंत्रालय का कहना है कि 30 अप्रैल 2025 से गुप्ता की DGP पद पर नियुक्ति विधि सम्मत नहीं है, अतः उन्हें उसी तिथि से सेवानिवृत्त माना जाए।
राज्य सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र को जवाब भेजने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार का कहना है कि गुप्ता की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। 22 अप्रैल को केंद्र ने मुख्य सचिव को पत्र भेज कर गुप्ता की नियुक्ति को अनुचित बताया था। जवाब में राज्य ने पुलिस अधिनियम के अंतर्गत विशेष नियमावली का हवाला देते हुए अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को सही ठहराया।
बता दे कि iअनुराग गुप्ता को 27 जुलाई 2024 को DGP नियुक्त किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पद से हटा दिया था। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पुनः डीजीपी नियुक्त किया। राज्य ने उनके लिए दो वर्ष की विशेष नियुक्ति अधिसूचना जारी की थी, जो 26 जुलाई 2026 तक प्रभावी थी।
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