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    Home»कोर्ट की खबरें»4 माह में करायें निगम चुनाव : हाइकोर्ट
    कोर्ट की खबरें

    4 माह में करायें निगम चुनाव : हाइकोर्ट

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJanuary 16, 2025Updated:January 16, 2025No Comments2 Mins Read
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    चुनाव
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    Ranchi : झारखंड में निकाय चुनाव मामले में दायर प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरूवार को हुई. इस सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. जहां कोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 4 महीने का समय दिया है. कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव के मद्देनजर अपडेटेड वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देने को कहा है. साथ ही मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित से छूट प्रदान की है.

    बता दें कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की. अब अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी. कोर्ट ने एकल पीठ के तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए. जिसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अबतक नहीं मिल पाया है. जिससे कुछ देरी हो रही है. इससे पूर्व  प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट कराये बिना भी निकाय चुनाव कराया जा सकता है. राज्य सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है. ऐसे में अवमानना का मामला चलाया जाए.

    बता दें कि प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश का पालन कराने की मांग की गयी है. एकल पीठ चार जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश  सरकार को दिया था. इस संबंध में राज्य सरकार की अपील भी हाई कोर्ट की खंडपीठ से खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है.

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