Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    18 Jun, 2025 ♦ 2:12 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»जोहार ब्रेकिंग»केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल- नोटिफिकेशन जारी
    जोहार ब्रेकिंग

    केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल- नोटिफिकेशन जारी

    Team JoharBy Team JoharNovember 11, 2020No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Joharlive Desk

    नई दिल्ली। देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे।

    केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का रेग्युलेशन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कॉन्टेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।

    न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेग्युलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय कमिटी बनाई थी। इस कमिटी में सूचना व प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया। इसके अलावा MyGov के चीफ एग्जिक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। कमिटी से ऑनलाइन मीडिाया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कॉन्टेंट प्लैटफॉर्म के लिए ‘उचित नीतियों’ की सिफारिश करने को कहा था।

    सुप्रीम कोर्ट में दिए गए केंद्र के हलफनामे के मुताबिक, देशभर में सरकार ने 385 चैनलों को नियमित न्यूज चैनल के लाइसेंस दिए हैं। ये चैनल समाचारों के साथ मनोरंजन से इतर कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनमे वार्ता, बहस कार्यक्रम और जनता तक जानकारी पहुंचाने के अन्य कई कार्यक्रम भी होते हैं।

    इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 530 ऐसे चैनलों को भी लाइसेंस दिया हुआ है जो पूरी तरह मनोरंजन, खेल और भक्ति, अध्यात्म के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन खबरिया चैनलों ने आत्म नियमन के लिए सबसे पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बनाया. इसमें देश के कई अग्रणी न्यूज चैनल्स शामिल हैं। इसकी सदस्यता ऐच्छिक है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के अगुआ सुप्रीम कोर्ट के ही सेवा निवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी हैं। दूसरा संगठन हाल ही में अस्तित्व में आया है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन जिसके प्रशासनिक समिति के अगुआ अभी तय होने हैं।

    अभी भी 237 ऐसे चैनल हैं जो दोनों में से किसी भी संगठन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे चैनलों के खिलाफ आने वाली शिकायतों, गड़बड़ियों या लापरवाहियों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर मंत्रालय समिति बना रखी है। ये समिति शिकायतों पर या फिर स्वत:संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करती है।

    #National News Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleबिहार विस चुनाव में राजग की जीत, मोदी सबसे विश्वनीय नेता: जावड़ेकर
    Next Article रामगढ़: चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत

    Related Posts

    कारोबार

    नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, निजी वाहन मालिकों के लिए ₹3000 का वार्षिक फास्टैग पास

    June 18, 2025
    देश

    छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षाबलों को मिली फिर सफलता, गजराला समेत 3 नक्सली मुठभेड़ में ढेर

    June 18, 2025
    ट्रेंडिंग

    राहत की खबर : देश में घट रहे कोरोना वायरस के एक्टिव मामले

    June 18, 2025
    Latest Posts

    नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, निजी वाहन मालिकों के लिए ₹3000 का वार्षिक फास्टैग पास

    June 18, 2025

    मनीष कश्यप 23 जून को जन सुराज में शामिल होंगे, यहां से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

    June 18, 2025

    हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय

    June 18, 2025

    पटना में नये SSP कार्तिकेय के शर्मा कल संभालेंगे पदभार

    June 18, 2025

    तेजस्वी यादव का आरोप, कहा- CM नीतीश के बेटे को राजनीति में आने से रोकने की साजिश

    June 18, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.