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    Home»झारखंड»कैबिनेट की मुहर : राज्य के पुलिसकर्मियों को अब 13 माह का वेतन मिलेगा
    झारखंड

    कैबिनेट की मुहर : राज्य के पुलिसकर्मियों को अब 13 माह का वेतन मिलेगा

    Team JoharBy Team JoharSeptember 17, 2019No Comments3 Mins Read
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    JoharLive Desk

    रांची । झारखंड के पुलिसकर्मियों को अब 13 माह का वेतन मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के 80 हजार से अधिक पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे।

    कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में इन कर्मियों को जो वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) प्राप्त होगा, उसके समतुल्य मानदेय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च माह में प्राप्त होने वाले फरवरी माह के वेतन के साथ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इसकी मांग की थी। मुख्यमंत्री ने भी पुलिसकर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की थी।

    मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में खास महाल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की स्वीकृति दी गई। रिलीज की गई भूमि को फ्रीहोल्ड करने का निर्णय केस बाई केस आधार पर लिया जाएगा। फ्री होल्ड करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संबंधित भूमि को रखने की आवश्यकता नहीं है।

    झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 यथा संशोधन 2017 के नियम-36 में उपनियम-2 अंत: स्थापित करने की मंजूरी दी गयी। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद (सेवानिवृत्त न्यायधीश) को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से आगामी तीन वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई। लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 214 आहर/बांध/तालाब मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 185 करोड़ आठ लाख 97 हजार सात सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना रांची में 180 आवासों के निर्माण के लिए 17 करोड़ 37 लाख 1 हजार 7 सौ रुपए पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। संशोधित झारखंड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) विनियमावली, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड विधानसभा के 13 सितम्बर के विशेष सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई। पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) एवं धनबाद में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में स्थापना के सुचारू संचालन के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग चार के कुल सात अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य के गांवों में पारंपरिक शिल्प कला कौशल को विकसित करने के लिए 30038.00 लाख से मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना के क्रियान्वयन और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में बजटीय उपबंध के विरुद्ध कुल 25 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। शंकर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में 11 मई 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में वादी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

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