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    Home»जोहार ब्रेकिंग»‘शहर गैस चैंबर बन सकते हैं’, पटाखों पर रोक को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
    जोहार ब्रेकिंग

    ‘शहर गैस चैंबर बन सकते हैं’, पटाखों पर रोक को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyOctober 16, 2026No Comments3 Mins Read4
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    bombay high court
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    जोहार लाइव ब्यूरो

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर लगी रोक पूरे साल लागू कर दी. यह रोक नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और अन्य सभी त्योहारों पर लागू होगी. आदेश पूरे महाराष्ट्र में त्योहारों के जुलूसों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिया गया है

    जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोकले की खंडपीठ ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि जब तक नागरिक हालात की गंभीरता और शहरों में रहने के दीर्घकालिक खतरों को नहीं समझेंगे, तब तक स्थिति बिगड़ती रहेगी. शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं.

    गणेशोत्सव के आदेश को पूरे साल के लिए बढ़ाया

    हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और त्योहारों में तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण को लेकर आदेश दिया था. गुरुवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह रोक केवल किसी खास त्योहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे साल लागू होगी.

    यह आदेश ‘हाईकोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य’ मामले में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका और संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया.

    खंडपीठ ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पटाखे जलाने पर नियंत्रण नहीं है और कानून का पालन नहीं होना ही समस्या है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि हैं और प्रदूषण रोकने के लिए नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा.

    हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का मतलब पटाखों के निर्माण या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं है. रोक सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर है. अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

    दिवाली के प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों को खतरा

    कोर्ट ने कहा कि दिवाली के बाद होने वाला जहरीला प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से प्रभावित करता है. ऐसे में केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को प्रदूषण के नुकसान के प्रति जागरूक करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है. इसके लिए हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को कई निर्देश दिए हैं.

    • सार्वजनिक नोटिस: तीनों संस्थाएं मिलकर पटाखों और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी देंगी.
    • एक सप्ताह में जागरूकता अभियान: स्कूलों और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा.
    • सेलिब्रिटीज की मदद: लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए मशहूर हस्तियों को अभियान से जोड़ा जाएगा.
    • ग्रीन पटाखों को बढ़ावा: कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा.
    • शिकायत व्यवस्था: पुलिस के साथ मिलकर प्रभावी शिकायत तंत्र तैयार किया जाएगा, ताकि नियमों के उल्लंघन की शिकायत की जा सके.

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