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    Home»जोहार ब्रेकिंग»हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अपराधियों और उग्रवादियों की गिरफ्तारी पर पुलिस को 30 लाख तक का इनाम
    जोहार ब्रेकिंग

    हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, अपराधियों और उग्रवादियों की गिरफ्तारी पर पुलिस को 30 लाख तक का इनाम

    Rudra ThakurBy Rudra ThakurMay 8, 2025Updated:May 8, 2025No Comments8 Mins Read
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    हेमंत
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    Ranchi : झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 34 अहम प्रसतावों पर मुहर लगाई गयी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि कुख्यात अपराधियों और उग्रवादियों के गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार का प्रस्ताव पास कियै है। इसके तहत अपराधियों और उग्रवादियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को दो लाख से 30 लाख रुपये तक बतौर इनाम दिये जायेंगे।

    इन 34 प्रस्तावों को मिला ग्रीन सिग्नल

    ★ कुख्यात उग्रवादियों/नक्सल क्रियावादियों/कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना अन्तर्गत 07 अतिरिक्त नए One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति दी गई।

    ★ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत् राज्य अन्तर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 275 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। ‘राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55% (पचपन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

    ★ दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। ‘राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55% (पचपन प्रतिशत) महँगाई स्वीकृत किया गया है।

    ★ HRMS अन्तर्गत विकसित Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ रिम्स, राँची के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति हेतु सह-प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्राध्यापक के छाया पदों (Supernumarary Posts) के सृजन की स्वीकृति दी गई।

    ★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत “झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली-2025” के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व० अरविन्द कुमार, सेवानिवृत परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईचागढ़, सरायकेला-खरसावाँ के कुल 17 वर्षों के अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ W.P.(S) No.6207/2016-Arun Kumar & Ors vrs The State of Jharkhand and Others में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में अधिग्रहित प्राईवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्नातक प्रयोगशाला सहायक (वादीगण) को दिनांक – 09.12.1986 [नियमित (स्थायी) नियुक्ति] से प्रयोग प्रदर्शक (Demonstrator) नामित करने एवं UGC वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।

    ★ ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु PIU के रुप में कार्य कर रहे हैं), के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 एवं कनीय अभियंता के 398 पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त कुल 22 सहायक अभियंता एवं 65 कनीय अभियंता के पदों का तीन वर्ष के लिए यथा 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 तक अथवा योजना चालू रहने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

    ★ स्व० संगीता कुमारी, भा०पु० से० के एयर एम्बुलेंस (Airlift) में हुए व्यय राशि रूपये 6,40,000/- (छः लाख चालीस हजार) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

    ★ W.P.(S) No. 4051/2018 रविन्द्र कुमार रविकार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सदृश्य वाद W.P. (S) No. 2491/2009 प्रभात कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 4366/2021 उदय शंकर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 437/2021 अरूण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 4145/2018 विद्युत कुमार ओझा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 6345/2018 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 1196/2012 मुरारी कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 3894/2019 मृणालकान्त सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 11.08.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ श्रीमती सुमनलता टोपनो बलिहार, झा०शि० से० सम्प्रति सेवानिवृत, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग की सेवाकाल में अनिर्णित अवधि की सामंजन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में किए गये संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ★ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य में अवस्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग, फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका तथा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में सुपर स्पेशियलिटि के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड राज्य में अगले 05 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए “मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लागू किए जाने हेतु कुल राशि रू0 299.30 (दो सौ निनावे करोड़ तीस लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वास्थ्य संस्थानों को Managed Wi-Fi से युक्त करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड के मनोनयन तथा Hospital Management Information System (HMIS) का क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या- 131, दिनांक- 28.08.2017 को शिथिल करते हुए राज्य में CDAC, जो भारत सरकार का उपक्रम है, के मनोनयन की स्वीकृति दी गई।

    ★ डब्ल्यू.पी. (सि.) सं.-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय-बनाम-भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय हेतु स्क्रीनिंग कमिटी के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 2606/2023 आशा प्रकाश-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वादी आशा प्रकाश के पेंशनादि लाभ की गणना हेतु इनकी वैचारिक नियुक्ति तिथि 31.12.2011 की स्वीकृति दी गई।

    ★ पश्चिम सिंहभूम जिला के सदर चाईबासा अंचल अन्तर्गत मौजा-गितिलपी, थाना नं0-580, खाता नं0-01 प्लॉट संख्या-905 में अन्तर्निहित कुल रकबा 0.70 एकड़ पुरानी परती भूमि सहायक आसूचना ब्यूरो (SIB) के कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु Subsidiary Inteligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, Chaibasa के साथ सशुल्क स्थायी लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

    ★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची अंतर्गत क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न स्तर के कुल 103 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

    ★ पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “गढ़वा-चिनियाँ पथ (MDR-137) कुल लंबाई (26.300 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन/सहित)” हेतु रु ० 123,14,82,900/- (रूपये एक सौ तेईस करोड़ चौदह लाख बेरासी हजार नौ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    ★ राज्य संचालित “कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना” के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र (दिनांक 24.02.2025 से 27.03.2025 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

    ★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत Jharkhand Sand Mininig Rules, 2025 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

    ★ झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के आलोक में झारखण्ड राज्य के जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 तथा पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन निमित्त वर्तमान में प्रवृत् F2 कान्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    ★ “झारखण्ड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई।

    ★ डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के नाम में परिवर्तन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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