Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    20 Jun, 2025 ♦ 1:51 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»मुख्यमंत्री सोरेन का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर 2019 के पूर्व बने भवन होंगे नियमित
    झारखंड

    मुख्यमंत्री सोरेन का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर 2019 के पूर्व बने भवन होंगे नियमित

    Team JoharBy Team JoharNovember 19, 2022No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए “अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना -2022” का प्रारूप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दे दी है।

    अब लोगों को लाभ देने की प्रक्रिया शुरू

    शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत / विचलित निर्माण को नियमितीकरण शुल्क के माध्यम से नियमितीकरण हेतु झारखंड अधिनियम, 2011 अधिसूचित किया गया था, लेकिन बहुतायत संख्या में लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके। पुनः राज्य सरकार द्वारा “अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए योजना, 2019” अधिसूचित किया गया लेकिन विभिन्न निकायों / प्राधिकारों तथा विभिन्न संगठनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना भी विभिन्न कारणों से आम जनता को रियायत पहुँचाने में विशेष कारगर नहीं हो सकी।

    उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में यह आवश्यकता महसूस की गई कि एक बार फिर अनधिकृत निर्माण को संरचनात्मक स्थिरता एवं नियोजन मापदंड के दायरे में रखकर नियमित करने की कार्रवाई की जाए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 590 (1) एवं सह पठित धारा-434 के तहत दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य सरकार अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की योजना प्रतिपादित कर रही है। योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2019 के पूर्व से निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा। इस योजना को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए लोगों से अगले एक महीने तक सुझाव और फीडबैक भी मांगे जायेंगे।

    Jharkhand news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleगुमला : मंगेतर का बेरहमी से कत्ल करने के बाद आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर
    Next Article गुमला : दामाद ने ससुर को टांगी से काट डाला, पुलिस मामले की जाँच में जुटी

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    बंदूक की नोक पर पेटरवार शराब दुकान में पांच लाख की लूट

    June 20, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड ATS व कोलकाता STF की बोकारो में रेड, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी पैमाने पर हथियार व शराब जब्त

    June 20, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    सिकल सेल के संक्रमितों को बेहतर इलाज और अच्छा जीवन देने का हो रहा प्रयास : CM हेमंत सोरेन

    June 19, 2025
    Latest Posts

    बंदूक की नोक पर पेटरवार शराब दुकान में पांच लाख की लूट

    June 20, 2025

    झारखंड ATS व कोलकाता STF की बोकारो में रेड, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी पैमाने पर हथियार व शराब जब्त

    June 20, 2025

    सिकल सेल के संक्रमितों को बेहतर इलाज और अच्छा जीवन देने का हो रहा प्रयास : CM हेमंत सोरेन

    June 19, 2025

    देशी कट्टा के साथ दो उचक्के धराये, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करता था कांड

    June 19, 2025

    झारखंड सरकार और स्वानिति इनिशिएटिव के बीच हुआ MoU, राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम

    June 19, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.