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    Home»झारखंड»शहर में अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में भैरव सिंह पर लगाए गए दस लाख जुर्माना पर रोक
    झारखंड

    शहर में अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में भैरव सिंह पर लगाए गए दस लाख जुर्माना पर रोक

    Team JoharBy Team JoharDecember 9, 2021No Comments1 Min Read
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    रांची। शहर में अवैध होर्डिंग लगाने पर भाजपा नेता भैरव सिंह पर नगर निगम की ओर से लगाए दस लाख रुपये के जुर्माना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में नगर निगम से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से कहा गया कि नगर निगम की कार्रवाई एक तरफा है। उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। इसके अलावा उप नगर आयुक्त की ओर से पारित किया गया आदेश सही नहीं है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपित भैरव सिंह जब जेल से बाहर निकला था तो उस दौरान रांची के कई जगहों में उसके नाम की होर्डिंग लगाई गई थी। इसी मामले में नगर निगम ने उनके खिलाफ 10 लाख का जुर्माना लगाया है।

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