Ranchi : लापुंग थाना क्षेत्र के कोयनरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प के मामले में कोर्ट ने पूर्व नक्सली पुनय उरांव उर्फ पवन समेत छह लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है।
अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने पुनय उरांव, बोने उरांव, चामा उरांव, सुमेश भगत, अनिल मुंडा और श्रवण उरांव को राहत दी। इनकी ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल ने पक्ष रखा।
क्या है मामला
कोयनरा गांव में 56 एकड़ जमीन को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन उन्हें रातू महाराज द्वारा खेती के लिए दी गई थी। इसी मुद्दे को लेकर 3 जून को ग्रामसभा बुलाई गई थी, जिसका नेतृत्व पुनय उरांव कर रहे थे।
पुलिस पर हमला, फायरिंग में ग्रामीण घायल
ग्रामसभा की सूचना पर लापुंग थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान झड़प हो गई और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक ग्रामीण को गोली लगी।
प्राथमिकी और जांच
घटना के बाद लापुंग थाना में पुनय उरांव समेत 56 नामजद और लगभग 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इनमें एक मामला जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर विष्णु लोहार की ओर से दर्ज कराया गया था। पुनय उरांव पर ग्रामीणों को उकसाने, पुलिस पर हमला करवाने और हिंसा फैलाने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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